अब आपसी तलाक के लिए सालों तक रुकने की जरूरत नहीं है।
आपसी तलाक में दोनों पक्षों ने हिन्दू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13बी के तहत और विशेष विवाह अधिनियम की सेक्शन 28 के तहत परिवार कोर्ट के समक्ष संयुक्त याचिका दायर की है, जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ विवाह संबंध रखते हैं। प्रावधान एक साथ विवाह के विघटन के लिए एक याचिका दायर …
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