मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गया है? डुप्लिकेट सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें

Lost your marriage certificate How to get a duplicate certificate

अधिकतर लोग शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट संभालकर रख देते हैं और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन जब पासपोर्ट बनवाना हो, पति या पत्नी का वीज़ा लगवाना हो, बैंक में जॉइंट अकाउंट खोलना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तब यही मैरिज सर्टिफिकेट बहुत काम आता है।

अगर यह सर्टिफिकेट कहीं खो जाए, फट जाए या खराब हो जाए, तो लोग घबरा जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि अब फिर से शादी करनी पड़ेगी या दोबारा मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।

मैरिज सर्टिफिकेट खो जाने से आपकी शादी खत्म नहीं होती। आपकी शादी पहले की तरह पूरी तरह वैध रहती है। आपको सिर्फ उसी सरकारी दफ्तर से मैरिज सर्टिफिकेट की डुप्लिकेट कॉपी लेनी होती है, जहाँ आपकी शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ था।

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

मैरिज सर्टिफिकेट क्या है और किन कानूनों के तहत जारी होता है?

मैरिज सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि आपकी शादी कानूनी रूप से हुई है और सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। यह पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक, प्रॉपर्टी और अन्य कानूनी कामों में जरूरी होता है।

भारत में शादी का पंजीकरण मुख्य रूप से इन कानूनों के तहत होता है:

  • हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 – हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की शादी इस कानून के तहत रजिस्टर होती है।
  • स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 – अंतरधार्मिक विवाह और कोर्ट मैरिज इसी कानून के अंतर्गत होती है।
  • राज्य स्तरीय विवाह पंजीकरण नियम – हर राज्य के अपने नियम होते हैं, जिनके अनुसार स्थानीय कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
  • आर्य समाज मैरिज – मंदिर में शादी होती है, लेकिन कानूनी मान्यता सरकारी रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलती है।

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट उसी कानून के तहत जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपकी शादी रजिस्टर हुई थी।

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है?

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट शादी के मूल (ओरिजिनल) सर्टिफिकेट की सरकारी प्रमाणित कॉपी होती है। यह उसी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जहाँ से आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट बना था। इसकी कानूनी मान्यता बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसी ही होती है।

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट में आमतौर पर यह जानकारियाँ होती हैं:

  • पति और पत्नी का नाम
  • शादी की तारीख
  • शादी का स्थान
  • रजिस्ट्रेशन नंबर
  • रजिस्ट्रेशन की तारीख
  • सरकारी मुहर और अधिकारी के हस्ताक्षर

एक बार डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, आप इसे हर तरह के कानूनी और सरकारी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट का किया जाता है।

खोया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट दोबारा कैसे प्राप्त करें?

स्टेप 1 – यह पता करें कि आपकी शादी कहाँ रजिस्टर हुई थी

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी शादी किस शहर या जिले में रजिस्टर हुई थी और किस ऑफिस में हुई थी। जैसे – सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस या नगर निगम / पंचायत कार्यालय। अगर आपको याद नहीं है, तो पुराने ईमेल, मैसेज, रसीद, या शादी कराने वाले मंदिर / ऑफिस से पूछ सकते हैं।

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स्टेप 2– पुलिस में शिकायत देना (जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर है)

अक्सर सरकारी कार्यालय यह चाहते हैं कि आप यह साबित करें कि सर्टिफिकेट सच में खो गया है। इसके लिए एक साधारण पुलिस शिकायत (जनरल डायरी या FIR) काफी होती है।

इससे फायदा यह होता है कि सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाता और आपका आवेदन मजबूत हो जाता है। शिकायत में पति-पत्नी का नाम, सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी (अगर याद हो) और सर्टिफिकेट खोने की तारीख लिखना काफी है।

स्टेप 3– शपथ पत्र (अफिडेविट) बनवाना

स्टांप पेपर पर एक अफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें यह लिखा हो कि आपकी शादी कब और कहाँ हुई थी, कहाँ रजिस्टर हुई थी और मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। साथ ही डुप्लिकेट सर्टिफिकेट देने का अनुरोध किया जाता है। इस अफिडेविट को नोटरी से सत्यापित कराना जरूरी होता है।

स्टेप 4– जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें

आमतौर पर ये दस्तावेज लगते हैं:

  • पति और पत्नी का पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि)
  • पता प्रमाण
  • पुलिस शिकायत की कॉपी
  • अफिडेविट
  • पुराने सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी (अगर हो)
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर (अगर पता हो)
  • आवेदन फॉर्म

अगर पुरानी फोटोकॉपी मिल जाए तो काम जल्दी हो जाता है।

स्टेप 5– संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन करें

आप ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं या राज्य की ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं (अगर सुविधा उपलब्ध हो)। आवेदन में साफ तौर पर लिखें कि आपको डुप्लिकेट / सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए।

इन आसान कदमों को अपनाकर आप अपना खोया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आज कई राज्यों में मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा है, तो आप घर बैठे ही डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक मैरिज रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएँ। वहाँ “Duplicate Marriage Certificate” या “Certified Copy of Marriage Certificate” का विकल्प चुनें। इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे पति-पत्नी का नाम, विवाह की तारीख, विवाह का स्थान या रजिस्ट्रेशन नंबर (अगर पता हो) दर्ज करें।

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इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, FIR या पुलिस शिकायत की कॉपी, और हलफनामा स्कैन करके अपलोड करें। फिर निर्धारित सरकारी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें। कुछ राज्यों में आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प भी दिया जाता है।

सभी जानकारी सही पाए जाने और सत्यापन के बाद, संबंधित विभाग डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देता है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट बनने में कितना समय हुए फीस लगती है?

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट की फीस हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह ₹50 से ₹500 के बीच होती है। यदि कोई व्यक्ति अर्जेंट या त्वरित प्रोसेसिंग का विकल्प चुनता है, तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। सही और सटीक फीस की जानकारी संबंधित मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट जारी होने में सामान्यतः 7 से 30 कार्यदिवस का समय लग सकता है। अगर विवाह का रिकॉर्ड पहले से ऑनलाइन या डिजिटाइज्ड उपलब्ध है, तो यह प्रक्रिया और जल्दी पूरी हो सकती है। सभी दस्तावेज़ सही और पूरे होने पर सर्टिफिकेट मिलने में देरी नहीं होती।

डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की कानूनी वैधता

  • डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट की कानूनी मान्यता ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बराबर होती है।
  • कानून की नजर में यह एक वैध और प्रमाणित दस्तावेज़ माना जाता है।
  • इसे कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है।
  • एम्बेसी और वीज़ा आवेदन में इसे स्वीकार किया जाता है।
  • बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान इसे मान्य करते हैं।
  • सभी सरकारी विभागों में यह पूरी तरह स्वीकार्य होता है।

डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट लेते समय आने वाली आम समस्याएँ क्या हैं?

  • देरी होना: अगर डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट जारी होने में देर हो रही है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में नियमित रूप से फॉलो-अप करें और आवेदन की स्थिति की जानकारी लेते रहें।
  • नाम की स्पेलिंग में गलती: यदि सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग गलत हो, तो तुरंत सुधार के लिए आवेदन दें और सही पहचान पत्र संलग्न करें।
  • ऑफिस द्वारा मना करना: अगर कार्यालय आवेदन स्वीकार न करे, तो लिखित शिकायत दें या किसी अनुभवी वकील से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करें।

कब आपको कानूनी मदद लेनी चाहिए?

अगर आपका विवाह रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध नहीं मिल रहा है और बार-बार पूछने के बाद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, या रजिस्ट्रार ऑफिस बिना किसी ठोस कारण के आपका आवेदन लेने या डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर रहा है, या फिर पासपोर्ट, वीज़ा, कोर्ट केस या किसी अन्य जरूरी काम के लिए सर्टिफिकेट तुरंत चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको कानूनी मदद लेनी चाहिए। इन मामलों में एक वकील आपकी ओर से कानूनी नोटिस भेज सकता है और आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके आपको राहत दिला सकता है।

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भविष्य में सर्टिफिकेट खोने से कैसे बचें? (प्रैक्टिकल टिप्स)

  • मैरिज सर्टिफिकेट को स्कैन करके मोबाइल, ईमेल या क्लाउड में सुरक्षित रखें।
  • सर्टिफिकेट की लैमिनेशन करा लें ताकि वह खराब न हो।
  • दो-तीन फोटोकॉपी बनाकर अलग-अलग सुरक्षित जगह पर रखें।

निष्कर्ष

किसी दस्तावेज़ का खो जाना आपकी पूरी ज़िंदगी की रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो जाने से कुछ काम थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी शादी अमान्य हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी शादी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, और वही आपकी असली कानूनी पहचान है।

अगर आप सही जानकारी के साथ समय पर कदम उठाते हैं, तो आप आसानी से डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति को परेशानी नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया समझें। धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ आपका दस्तावेज़ फिर से मिल सकता है और आपके जरूरी काम बिना किसी बेवजह देरी के आगे बढ़ सकते हैं।

FAQs

1. क्या मैं किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस से डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं। आपको उसी रजिस्ट्रार या मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आवेदन करना होगा, जहाँ आपकी शादी मूल रूप से रजिस्टर हुई थी, क्योंकि रिकॉर्ड वहीं सुरक्षित रहता है।

2. क्या डुप्लिकेट मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट, वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए मान्य होता है?

हाँ। डुप्लिकेट (प्रमाणित) मैरिज सर्टिफिकेट की कानूनी वैधता मूल सर्टिफिकेट जैसी ही होती है और इसे सभी सरकारी कार्यालय स्वीकार करते हैं।

3. अगर जीवनसाथी मौजूद नहीं है या विदेश में रहता है, तो क्या करें?

आप उपलब्ध दस्तावेज़ों और एक एफिडेविट के साथ आवेदन कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऑफिस जीवनसाथी का ऑथराइजेशन लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी माँग सकता है।

4. क्या मैं किसी और को सर्टिफिकेट लेने के लिए अधिकृत कर सकता/सकती हूँ?

हाँ। आप किसी परिवार सदस्य या वकील को लिखित ऑथराइजेशन लेटर और पहचान पत्र के साथ सर्टिफिकेट लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

5. क्या डुप्लिकेट सर्टिफिकेट लेने से शादी की तारीख बदल जाती है?

नहीं। डुप्लिकेट सर्टिफिकेट में वही पुरानी शादी की तारीख और रजिस्ट्रेशन विवरण रहता है। कोई नई तारीख नहीं बनती।

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