पुलिस ने इल्लीगल डिटेंशन में रखा है – अब क्या करें?
भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी कारण और बिना सही प्रक्रिया के हिरासत में नहीं रखा जा सकता। फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना ठोस वजह, बिना कागज़ी कार्रवाई, …
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