क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टीगेशन आर्डर दे सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे इंसिडेंट में नए सिरे से इन्वेस्टीगेशन की एप्लीकेशन को पास नहीं कर सकता, जिस कम्प्लेन में एफिडेविट नहीं लगाया गया है। बीआर गवई और कृष्ण मुरारी जेजे की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने देखा कि यह ऍप्लिकेशंस हर रोज़ बिना किसी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी के सिर्फ रिस्पोंडेंट …
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