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अनुसूचित जाति की महिला के नाम से खनन लाइसेंस खान है किसी कारण वश आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 2 लोगों के साथ भागीदारी कि थी उसके बदले उन्हें 6-6 लाख रुपए भागीदारी के लिए दिये गये थे उनके पूर्व मे हुये कर्ज को चुकाने हेतु रेट आदि के लिए । दोनों ने 14 -15 वर्षो से कब्जा करके रखा है दोनों ने उन्हें 1 रूपया का हिसाब नहीं दिया है लाखो का माल खनन करके बेच दिया है मुसकिल से कर्ज ले कर वकील किया था पर अब उसे भी अपनी ओर कर लिया है 2 साल से केस को घुमाया जा रहा है अब जब खान कि रेन्ट का समय आया तो दोनो ने जमा कराने से मना कर दिया है खान का लाइसेंस खान विभाग द्वारा रद्द करने का नोटिस आया है कृपया उचित परामर्श देवे कि क्या करू।
सर, अगर भागीदारों ने साझेदारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो आपके पास उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत या मुकदमा करने का आधार हो सकता है। एक विशेषज्ञ वकील से सलाह लेना अच्छा रहेगा, जो आपको नई दृष्टिकोण और स्पष्ट योजना दे सके। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करे।