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अगर किसी फर्म को सिक्योरिटी चेक दिया हो और उस फर्म से लेनदेन बंद करने के 4 साल बाद उसी फर्म के मलिक की दूसरी फर्म मे वो चेक लगाए जा सकते है क्या?
हाँ, अगर किसी फर्म को सिक्योरिटी चेक दिया हो और उस फर्म से लेनदेन बंद करने के 4 साल बाद उसी फर्म के मलिक की दूसरी फर्म मे वो चेक लगाए जा सकते है। सिक्योरिटी चेक का उपयोग किसी लेनदेन के लिए भुगतान के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि किसी भी विवाद या देनदारी को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसलिए, एक सिक्योरिटी चेक को किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, जब तक कि चेक की वैधता समाप्त नहीं हो जाती है।