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Mai loan ki kist nhi de pa rha hu or mere ko notice ki dhamki aa rhi hai plz help
यदि आप अनजान हैं, तो 180 दिनों तक अपना ऋण चुकाने में विफल रहने पर आपको संभावित कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऋणदाताओं को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, धारा 138 के तहत आपके खिलाफ मामला दर्ज करने और ऋण डिफॉल्टर को कानूनी नोटिस भेजने की अनुमति है। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।