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मैंने एक फ्लैट खरीदा है, जिसमें अतिरिक्त कॉमन सुविधाओं के लिए 12 प्रतिशत शुल्क भी जमा किया है (जिसमें 5 प्रतिशत पार्किंग, 5 प्रतिशत लिफ्ट और 2 प्रतिशत पावर बैकअप शामिल है)। लेकिन बिल्डर मुझे मेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करने दे रहा है। मैंने IGRS और डीएम ऑफिस में 5 बार शिकायत की है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि आप मुकदमा करें, कोर्ट जब आदेश देगा तभी वे कुछ कर पाएंगे। मैं क्या करूं?
क्योकि आपने पार्किंग के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए बिल्डर को आपको पार्किंग की सुविधा देना ही होगा। आप RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) या कंज़्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। सभी रसीदें और बिल्डर के वादों के सबूत संभालकर रखें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।