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मैंने एक रीयल एस्टेट वेंचर में प्लॉट खरीदा था और ₹3,00,000 रुपये दिए थे। लेकिन न तो प्लॉट रजिस्टर हुआ और न ही पैसे वापस मिले। इस मामले में उपभोक्ता न्यायालय (कंज्यूमर कोर्ट) से मेरे पक्ष में निर्णय आया है। अब मुझे एक्जीक्यूशन एफिडेविट फाइल करना है। कृपया बताएं कि यह एफिडेविट कैसे सबमिट करना है, इसके लिए ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, और हैदराबाद में ऐसे ड्राफ्टिंग करने वाले वकील या विशेषज्ञ कहां मिल सकते हैं?
आपने जो प्लॉट खरीदा था, उसका न रजिस्ट्रेशन हुआ और न ही पैसे वापस मिले। उपभोक्ता कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है। अब आपको उसी कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लिकेशन और एफिडेविट दाखिल करना होगा ताकि कोर्ट आदेश को लागू कर सके। इसके लिए हैदराबाद में कंज्यूमर कोर्ट के पास या ऑनलाइन किसी वकील से ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं। अधिक कानूनी सहायता ले लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।