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एक आबादी की भूमि जो की आकार पत्र 41–45 में खलिहान है उसे सत्र 1984 में धारा 143 के अंतर्गत खलिहान से आबादी में दर्ज किया गया जिसे एसडीएम ने संदिग्ध माना और इस भूमि पर हो रहे कब्जे के विवाद में विपक्षियों पर भूमि संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2/3 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज हुई है कृपया अधिवक्ता बंधु मार्गदर्शन दें की ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय केवल अपराधी के विरुद्ध ही मामला चलाएगा या की उस भूमि पर सत्र 1984 से बने हुए मकानों पर भी कोई कार्यवाही करेगा यदि हां पहले से बने मकानों पर कार्यवाही होती है तो उनके बचने के क्या उपाय है या न्यायालय से क्या रिलीफ मिल सकता है।
इस मामले में, यदि मकान 1984 से बने हैं और उनका निर्माण वैध था, तो अदालत पहले से बने मकानों पर कार्यवाही नहीं करेगी, बशर्ते कब्जा या निर्माण अवैध न हो। यदि कब्जा संदिग्ध है, तो अदालत उस पर कार्रवाई कर सकती है। मकान मालिक अदालत में यह साबित कर सकते हैं कि उनका निर्माण वैध था। इस स्थिति में, उन्हें राहत मिल सकती है। इसके लिए सही दस्तावेज और दलीलें पेश करनी होंगी। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।