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क्या यह कानूनी रूप से उचित है कि बैंक लोन डिफॉल्ट के मामले में उस शहर (जैसे कोलकाता या चेन्नई) में केस दर्ज करे, जहाँ न तो लोन का वितरण हुआ, न अनुबंध निष्पादित हुआ, न उधारकर्ता का निवास है, केवल इस आधार पर कि लोन एग्रीमेंट में एकपक्षीय क्लॉज है जो बैंक को किसी भी स्थान पर केस दायर करने की अनुमति देता है, और क्या इस क्लॉज को क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर केस खारिज कराया जा सकता है?
अगर बैंक सिर्फ एग्रीमेंट में लिखे एक क्लॉज के आधार पर किसी दूर शहर में केस करता है, तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर उस शहर का लोन से कोई लेना-देना नहीं है, तो कोर्ट हमेशा उस क्लॉज को नहीं मानता। आप कोर्ट से कह सकते हैं कि केस सही जगह पर ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए वकील आपकी मदद कर सकता है और बता सकता है कि ये अनुचित और असुविधाजनक है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।