नमस्कार,
हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई व्यक्तिगत कानून के अलावा, अन्य धर्मों के लोग विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत तलाक की मांग कर सकते हैं। यह अधिनियम सभी नागरिकों के लिए लागू होता है, चाहे उनका धर्म जो क्यों ना हो। विभिन्न धर्मों के युगल या उन लोगों के लिए भी यह अधिनियम लागू होता है जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन नहीं किया। विशेष विवाह अधिनियम के अनुच्छेद 27 और 28 के तहत, तलाक उनी आवश्यकताओं पर प्राप्त की जा सकती है जो अन्य कानूनों में उपलब्ध हैं, जैसे क्रूरता, व्यभिचार, विसर्जन आदि।
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