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Gharelu hinsa se kaise nikla jaa sakta hai?
अगर आप घरेलू हिंसा से परेशान हैं, तो तुरंत महिला हेल्पलाइन (1091) या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। आप घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत उपयुक्त आदेश जैसे सुरक्षा, वैवाहिक उत्पीड़न रोकने और आर्थिक सहायता के लिए अदालत में आवेदन कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर महिला आयोग से भी मदद लें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।