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Live-in relationship mein rehne ke liye kya-kya legal process karna padta hai?
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए किसी कानूनी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। दोनों व्यक्ति बालिग (लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष) होने चाहिए और अपनी इच्छा से साथ रह सकते हैं। इसके साथ ही, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रखने के लिए किसी विशेषज्ञ वकील की मदद से कोहैबिटेशन एग्रीमेंट बनाना उचित रहेगा। महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा का अधिकार होता है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।