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Hello, meri shaadi ko sirf 2 mahine hue hain. Mere husband ko ladkiyon mein interest nahi hai aur woh physically intercourse ke liye capable nahi hain. Mere father-in-law ne bhi mere saath abusive language ka use kiya hai.
यदि आपके पति शारीरिक संबंध बनाने में अक्षम हैं और महिलाओं में उनकी कोई रुचि नहीं है, तो आप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक वर्ष के भीतर विवाह को शून्य (निरस्त) घोषित करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकती हैं। साथ ही, यदि आपके ससुर ने आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो यह घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आता है। आप इसके लिए संबंधित न्यायालय या महिला संरक्षण अधिकारी के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कृपया शीघ्र किसी अनुभवी पारिवारिक वकील से सलाह लें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।