नमस्कार
धारा 317 भारतीय दण्ड संहिता में "बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल के जिम्मेदार माता-पिता या व्यक्ति द्वारा उसकी पूरी तरह से त्यागने की इच्छा के साथ उस बच्चे को किसी भी स्थान पर छोड़ना, जिससे उसके जीवन को खतरा हो, या जानकर उस बच्चे की देखभाल में उसे पीड़ा या स्वास्थ्य के नुकसान की संभावना से उसे नगरिक करना, तो उन्हें सात वर्ष तक की कारावासी और/या जुर्माना हो सकता है। यह धारा छोटे बच्चों की परेशानी और बर्बादी को रोकने के लिए है, उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए।
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