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Agar kisi mahila ke saath gali-galauj, maar-peet, ghar se bhagana, sexual, mental aur physical torture kiya jata hai, to uske khilaf kaunse kanooni kadam uthaye ja sakte hain?
आपके मामले में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता) और यदि यौन शोषण हुआ है तो धारा 64 लागू हो सकती है। आप महिला थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं। इसके साथ ही, प्रोटेक्शन ऑर्डर, भरण–पोषण और शेल्टर होम के लिए मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन कर सकती हैं। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।