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श्रीमान जी, 2 वर्ष हो गए हैं पारिवारिक न्यायालय में तलाक हेतु प्रकरण लंबित है। संविधान की धारा 142 के अनुसार, दो वर्ष तक पति-पत्नी अलग रहने पर तलाक हो जाना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि पारिवारिक न्यायालय में प्रकरण की स्थिति क्या है, और ADR निष्फल हो चुका है।
अगर दो साल बीत गए हैं और मामले में कोई सुलह नहीं हुई है, तो कोर्ट तलाक दे सकता है। आप याचिका के लिए फैमिली कोर्ट जा सकते हैं या दो साल के लिए अलग रहने के संवैधानिक प्रावधान के आधार पर आगे बढ़ने के बारे में अपने वकील से चर्चा कर सकते हैं। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।