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मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूं। वर्ष 2022 में विभाग द्वारा मुझे चार्जशीट दी गई थी। विभागीय जांच के बाद मुझे मेजर पेनल्टी दी गई। इसके विरुद्ध मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में मेरे पेनल्टी आदेश को कम्पीटेंसी के आधार पर निरस्त कर दिया और विभाग को लिबर्टी दी। अगस्त 2024 में मैं हायर पे के लिए पात्र हो गया और नियमानुसार हायर पे का आवेदन भर दिया। आवेदन भरने के एक माह बाद विभाग ने मुझे पुनः चार्जशीट दी और विभागीय जांच के बाद मेरी आगामी वेतनवृद्धि 2 वर्ष के लिए रोक दी गई। जब मैंने हायर पे का आवेदन भरा था, उस समय मेरे ऊपर कोई चार्जशीट या दंड अवधि लंबित नहीं थी। मेरा हायर पे का मामला सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया में लंबित है। क्या मुझे हायर पे का लाभ मिलेगा? कृपया इस विषय में विधिक सलाह दें।
जब आपने हायर पे के लिए आवेदन किया था तब आपके ऊपर न कोई चार्जशीट थी और न ही कोई सजा चल रही थी। इसलिए उस समय आप पूरी तरह पात्र थे। बाद में मिली सजा आपका पहले वाला हक नहीं छीन सकती। आपको हायर पे मिलना चाहिए। अगर विभाग रोके तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।