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Ladhki ki umar 18 saal nahi hai, Aadhar me increase kiya gaya hai, shadi ho gayi Court Marriage kya shadi cancel ho sakta hai?
अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है और शादी के लिए उसकी सहमति नहीं है, तो शादी को रद्द किया जा सकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की से शादी करता है, तो उसे दो वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है। आगे की किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।