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Ladke ke parivaar ne ladki ko ghar par rakhne se mana kar diya hai, aur ladka apni property se bedakhal hone ke mudde mein kya kar sakta hai?
यदि लड़का बालिग (18 वर्ष से अधिक आयु का) है, तो उसे अपनी शादी का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। परिवार उसे स्व-अर्जित संपत्ति से बेदखल कर सकता है, लेकिन वह अपने जीवनसाथी के साथ रहने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि परिवार की ओर से धमकी या उत्पीड़न किया जा रहा है, तो लड़का पुलिस संरक्षण या अदालत से रोक आदेश प्राप्त कर सकता है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।