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Kya witness ke paas original PAN hona mandatory hai, ya photocopy se kaam chal jayega?
गवाह के पास पैन कार्ड का ओरिजिनल होना कानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है। ज्यादातर मामलों में साफ़ और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चल जाती है। लेकिन अगर रजिस्ट्री ऑफिस या कोई सरकारी काम है, तो ओरिजिनल पैन दिखाने को कहा जा सकता है। इसलिए अगर संभव हो तो ओरिजिनल साथ रखना बेहतर होता है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।