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Kya MP mein court marriage karne ke liye mata-pita ko notice bheja jata hai, ya unki ijaazat ke bina marriage nahi ho sakti?
मध्य प्रदेश में कोर्ट मैरेज के लिए, दोनों व्यक्तियों को कानूनी उम्र (लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल) पूरी करनी चाहिए। यदि दोनों व्यक्ति कानूनी उम्र के हैं, तो उन्हें माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, कोर्ट उनके माता-पिता को शादी की सूचना भेज सकता है। यदि कोई आपत्ति होती है, तब भी अगर दोनों व्यक्ति कानूनी उम्र के हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत शादी हो सकती है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करे।