Loading...
यदि लड़का और लड़की दोनों हिन्दू हों, तो क्या वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं? और यदि विवाह के समय घरवालों के पास नोटिस न पहुँचा हो या उसमें कोई गड़बड़ी हुई हो, तो क्या उस आधार पर उस विवाह को रद्द कराया जा सकता है?
हाँ, अगर लड़का और लड़की दोनों हिंदू हैं, तो वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन शादी से पहले 30 दिन की नोटिस प्रक्रिया अनिवार्य है। अगर नोटिस में जानबूझकर कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी हुई हो, तो उस आधार पर शादी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।