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Agar ek ladki ko darr hai ki uski family uske 18 saal ke hote hi zabardasti shaadi kar degi, toh kya wo 17 saal ki age mein apne pyaar se shaadi kar sakti hai?
कानूनी रूप से 17 वर्ष की लड़की शादी नहीं कर सकती (कानूनी आयु 18 वर्ष है) । अगर परिवार ज़बरदस्ती कराना चाहता है, तुरंत पुलिस/ चाइल्डलाइन (1098)/महिला हेल्पलाइन (181) को सूचित करें। आप मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रिवेंशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत निषेध-आदेश और FIR की माँग कर सकती हैं। विवाह होने पर वह बाद में अमान्य माना जा सकता है, तुरंत कानूनी मदद लें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।