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Mera age 19+ hai aur main shaadi karna chahta hoon, lekin court marriage meri age kam hone ke karan nahi ho pa rahi hai. Toh iske alawa main kya kar sakta hoon?
कानूनी रूप से विवाह तभी संभव है जब लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष पूरी हो। इससे पहले की गई शादी अमान्य मानी जाती है। अगर दोनों बालिग (18 वर्ष से अधिक) हैं, तो वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके लिए किसी वकील की मदद से कोहैबिटेशन एग्रीमेंट बनवाना उचित रहेगा, ताकि दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।