मानवाधिकार वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, जो हर इंसान को मिलती हैं। इनमें जीने का अधिकार, आज़ादी से रहने का हक, अपनी बात कहने का अधिकार, रहने के लिए जगह, शिक्षा और इलाज जैसी ज़रूरी चीजें शामिल हैं। भारत में, ऐसे कई अधिकार संविधान के ज़रिए सुरक्षित किए गए हैं।
इनमें सबसे ज़रूरी है अनुच्छेद 21, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तब तक नहीं छीना जा सकता, जब तक कानून के अनुसार प्रक्रिया पूरी न हो।
लेकिन “ज़िंदगी” और “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” का मतलब क्या सिर्फ जीवित रहना है? या इसका मतलब इज़्ज़त, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीना भी है? समय के साथ, भारतीय अदालतों ने अनुच्छेद 21 का मतलब बहुत ही व्यापक रूप में समझाया है, जिसमें ऐसे कई अधिकार आते हैं जो जीवन को सही मायनों में जीने लायक बनाते हैं।
आइए समझते हैं कि भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 21 कितनी अहम भूमिका निभाता है।
अनुच्छेद 21 क्या कहता है?
अनुच्छेद 21 के दो मुख्य भाग हैं:
- जीवन का अधिकार (Right to Life)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Personal Liberty)
“किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी या व्यक्तिगत आज़ादी से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई हो।”
यह वाक्य छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि सरकार किसी की ज़िंदगी या आज़ादी को ऐसे ही नहीं छीन सकती। अगर कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है, तो वह भी न्यायपूर्ण, ईमानदार और ठीक तरीके से होनी चाहिए।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय अनुच्छेद 21 को बहुत सीमित रूप में समझा गया। शुरुआती सालों में अदालतों ने इसे सख्ती से लागू किया। अगर सरकार किसी कानून के तहत किसी की ज़िंदगी या आज़ादी छीनती थी, तो वह सही माना जाता था, यहां तक की अगर वो कानून सही या न्यायपूर्ण न हो।
लेकिन 1978 में “मेनका गांधी बनाम भारत सरकार” वाले ऐतिहासिक फैसले में यह सोच बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून किसी व्यक्ति की ज़िंदगी या आज़ादी को प्रभावित करता है, तो वह कानून न्यायसंगत, ईमानदार और उचित होना चाहिए।
इस फैसले के बाद अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बढ़ गया और भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा का एक नया दौर शुरू हुआ।
अब जीवन का मतलब है:
- अच्छा खाना और पानी
- स्वच्छ पर्यावरण
- शिक्षा और स्वास्थ्य
- गरिमा और सम्मान
आइए जानते हैं कि कौन-कौन से बड़े अधिकार इस अनुच्छेद से जुड़े हैं।
अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित प्रमुख मानवाधिकार
1. जीवन का अधिकार और गरिमा (Right to Live with Dignity)
सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम दिल्ली प्रशासन (1981) के फैसले में कहा:
- अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मतलब सिर्फ साँस लेना नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीना है।
- इसमें शामिल हैं: पर्याप्त भोजन, कपड़े, छत, पढ़ने-लिखने की सुविधा, और खुले में घूमने-फिरने का हक़।
- यह अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि सोचने-समझने और अनुभव करने जैसी क्षमताओं तक भी जाता है।
- कोई भी कानून अगर सम्मान को चोट पहुँचाता है—जैसे यातना या अपमानजनक व्यवहार—तो वह असंवैधानिक माना जाएगा।
2. आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood)
आज की ज़िंदगी के लिए आजीविका जरूरी है: अगर किसी का काम-धंधा छीन लिया जाए, तो उसका जीवन भी प्रभावित होता है।
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार भी शामिल है। यानी जीवन का अधिकार सिर्फ साँस लेने तक सीमित नहीं, बल्कि काम-धंधा करके अपनी रोज़ी-रोटी चलाना भी है ।
यह आदेश उन लोगों पर लागू था जिन्हें फुटपाथ या झोपड़पट्टी पर रखा गया था और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। अदालत ने माना कि अगर उन्हें वहाँ से निकाल देंगे और दूसरी जगह न देंगे, तो उनकी रोज़ी-रोटी छिन जाएगी और जीवन खतरे में पड़ जाएगा ।
न्यायिक शर्तें (सकारात्मक प्रक्रिया): राज्य ऐसे निष्कासन (eviction) तब कर सकता है जब:
- पूर्व में सचेत किया गया हो,
- उचित नोटिस दिया गया हो,
- और जहाँ संभव हो, वैकल्पिक स्थान प्रदान किया गया हो ।
3. गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy)
क्यों जरूरी है? गोपनियता हमारी मानवीय गरिमा को बचाती है। इससे हमें अपनी जानकारी, विचार, शरीर, घर और निजी चुनाव के ऊपर नियंत्रण मिलता है ।
कानूनी मान्यता: 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार केस में एक नौ-न्यायाधीश की पूर्ण सहमति से यह घोषित किया कि गोपनियता अनुच्छेद 21 के तहत बुनियादी अधिकार है।
सरकार की सीमा तय: अब राज्य गोपनियता को केवल तभी प्रभावित कर सकता है जब:
- कोई कानून हो,
- उसका उद्देश्य जरूरी और वाजिब हो,
- और उसका तरीका अनुपातिक और न्यायसंगत हो।
4. शिक्षा का अधिकार (Right to education)
- कानून क्या कहता है? अनुच्छेद 21A (86वें संविधान संशोधन, 2002) कहता है कि राज्य को बच्चों को उम्र 6 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलवानी चाहिए।
- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल जीने तक सीमित नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा भी जरूरी है ।
5. गरिमा के साथ मरने का अधिकार (Right to Die with Dignity)
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार 2018 केस में कहा कि एक व्यक्ति को गरिमा से मरने का अधिकार है, और उसने ‘पेसेटिव यूस्थेनेशिया’ को मान्यता दी।
- पेसेटिव यूस्थेनेशिया: जब किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में कोई व्यक्ति बिना उम्मीद के सिर्फ मशीनों पर जीवित रहता है, तो उसका जीवन समर्थन हटाया जा सकता है।
- लिविंग विल: व्यक्ति पहले से लिखित में तय कर सकता है कि वह जीवन समर्थन नहीं चाहता।
- सुरक्षा निर्देश: इस प्रक्रिया में डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड और न्यायालय की मंज़ूरी ज़रूरी है, ताकि यह गरिमापूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो ।
6. सोने का अधिकार (Right to Sleep)
रमलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ (2012) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शांतिपूर्ण नींद सोना भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का भाग है। अदालत ने कहा:
- नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है।
- अगर किसी की नींद जानबूझकर और अनावश्यक रूप से ली जाए, तो वह मानवाधिकार का उल्लंघन है।
7. स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार (Right to Health and Medical Care)
- पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अस्पतालों का कर्तव्य है कि वे गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करें, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
- सरल शब्दों में: यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो और उसे सरकारी अस्पताल में इलाज की आवश्यकता हो, तो अस्पतालों का कर्तव्य है कि वे उसे समय पर इलाज प्रदान करें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
8. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (Right to Clean Environment)
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991): सुभाष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि टाटा कंपनी की वजह से बोकारो नदी का पानी गंदा हो रहा है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है।
कोर्ट का फैसला:
- अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार स्वच्छ हवा और पानी का आनंद लेने का अधिकार भी है।
- यदि कोई कारखाना नदी या हवा को प्रदूषित करता है, तो यह संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
- याचिका तभी स्वीकार होगी जब वह सार्वजनिक हित में हो, व्यक्तिगत हित से प्रेरित न हो।
9. कानूनी सहायता का अधिकार (Right to Legal Aid)
हुसैनारा खातून बनाम बिहार (1979) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीब कैदियों को मुफ्त वकील की सुविधा देना, ठीक उसी तरह अहम है जैसे उन्हें तेज़ सुनवाई का हक़ है।
अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति बरी हो सकता है पर वकील न होने की वजह से जूझ रहा हो, तो उसका व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार पूरी तरह लागू नहीं होता ।
निष्कर्ष
अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का दिल है, जो हर इंसान के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समय के साथ समझदारी और इंसानियत के नज़रिये से बहुत आगे तक बढ़ाया है।
अब यह सिर्फ “जिंदा रहने” का हक़ नहीं रहा, बल्कि सम्मान, आज़ादी और सुरक्षा से जीने का अधिकार बन चुका है। चाहे बात हो गोपनीयता की, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ़ वातावरण या गरिमा से मरने की, इन सभी अधिकारों की जड़ें इसी अनुच्छेद 21 में हैं।
इस तरह, अनुच्छेद 21 यह दिखाता है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बदलता है और हर व्यक्ति की गरिमा और इंसानियत की रक्षा करता है।
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FAQs
1. अनुच्छेद 21 क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो प्रत्येक व्यक्ति को “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” देता है। यह केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकारों को भी शामिल करता है।
2. क्या अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा भी अधिकार हैं?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार माना गया है।
3. क्या सरकार अनुच्छेद 21 के अधिकारों को सीमित कर सकती है?
सरकार इन अधिकारों को केवल तभी सीमित कर सकती है जब कोई उचित कानून हो, और वह कानून न्यायपूर्ण, आवश्यक और उचित प्रक्रिया का पालन करता हो। बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती।
4. क्या अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता (प्राइवेसी) का अधिकार भी शामिल है?
हाँ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में निर्णय दिया कि निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
5. अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने पर व्यक्ति क्या कर सकता है?
अगर किसी का अनुच्छेद 21 का अधिकार प्रभावित होता है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) में याचिका दाखिल कर न्याय मांग सकता है।



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