आज के तेज़ रफ्तार वाले कॉर्पोरेट माहौल में नौकरी की सुरक्षा अक्सर कमज़ोर महसूस होती है। एक दिन कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा होता है, और अगले ही दिन उसे बिना किसी कारण बताये नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। इससे चिंता, अनिश्चितता और कानूनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं।
कई लोग मानते हैं कि कंपनियां मनमाने तरीके से कर्मचारियों को निकाल सकती हैं, लेकिन भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा संभव नहीं है। खासकर स्थायी कर्मचारियों को बिना कारण हटाया नहीं जा सकता।
इस ब्लॉग में हम समझेंगे कि भारतीय कानून कैसे कंपनी के का निर्णय और कर्मचारी के न्यायसंगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। यह जानना जरूरी है ताकि कर्मचारी अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें और कंपनी कानूनी विवादों से बच सकें।
कर्मचारी को निकालने के क्या कारण हो सकते है?
किसी कर्मचारी को बिना सही वजह, नियमों का पालन किए, लेबर लॉ या कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नौकरी से निकालना अवैध बर्खास्तगी (Illegal Termination) कहलाता है।
भारत में कभी-कभी कर्मचारियों को बिना किसी सही वजह बताए नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके पीछे आम वजहें हो सकती हैं:
- कंपनी का आकार घटाना या पुनर्गठन
- काम में खराब प्रदर्शन (बिना नोटिस)
- मालिक या प्रबंधन के साथ व्यक्तिगत विवाद
- मनमाने तरीके से व्यापार या फैसले लेना
कंपनियां इसे “प्रबंधन का अधिकार” कहकर सही ठहराती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुका है कि किसी को निकालने से पहले कानून, नौकरी के नियम और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ज़रूरी है।
भारतीय कानून में नौकरी से निकाले जाने के प्रावधान
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947
- 100 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करने वालों की सुरक्षा करता है।
- कर्मचारी को निकालने के लिए कंपनी को ठोस वजह और पहले से नोटिस देना जरूरी है।
- बिना कारण निकाला जाए तो इसे “अनफेयर डिस्मिसल” कहकर चुनौती दी जा सकती है।
कॉन्ट्रैक्ट लॉ
- नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन (निकाले जाने) की शर्तें लिखी होती हैं।
- जो कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत नहीं आते, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट और नोटिस पीरियड नियम तय करते हैं।
शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (राज्य स्तर)
यह कानून हर राज्य में अलग‑अलग नियमों के साथ लागू होता है और प्राइवेट ऑफिस, दुकानों, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा करता है। मुख्य बातें:
- कर्मचारियों को बिना वजह अचानक टर्मिनेशन, अवैध माना जा सकता है।
- कर्मचारी को नोटिस पीरियड देने का नियम होता है, जो राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है।
- कुछ राज्यों में मुआवजा या नौकरी से हटाए जाने पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- ये नियम छोटे और बड़े दोनों व्यवसायों पर लागू होते हैं, ताकि कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।
एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी की पॉलिसी
- एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी की शर्तें, वेतन, छुट्टियाँ, कार्य समय, और नौकरी छोड़ने या निकालने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है।
- कंपनी की पॉलिसी (HR पॉलिसी, इंटरनल रूल्स) कर्मचारियों के कोड ऑफ़ कंडक्ट, प्रोसेस और कार्यस्थल के नियम तय करती हैं।
- अगर कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो कंपनी उचित प्रक्रिया के बाद कार्रवाई कर सकती है।
- कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिसी यह तय करती हैं कि नोटिस पीरियड, मुआवजा, या चेतावनी कैसे दी जाएगी, ताकि नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में कर्मचारी के अधिकार सुरक्षित रहें।
भारत में नौकरी से निकालने के प्रकार और उनकी कानूनी स्थिति
| प्रकार | मतलब | कानूनी जरूरतें |
| कारण के साथ नौकरी से निकालना | कर्मचारी की गलती, खराब प्रदर्शन, या अनुबंध उल्लंघन के कारण | कंपनी को नोटिस देना होगा, कारण बताना होगा और अनुशासन प्रक्रिया का पालन करना होगा |
| बिना कारण नौकरी से निकालना | कर्मचारी की कोई गलती नहीं | केवल प्रोबेशन या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के लिए वैध, या अनुबंध में अनुमति होने पर |
| कंपनी में कम कर्मचारियों की वजह से निकाला जाना | कंपनी में कमी या पुनर्गठन के कारण | इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत नोटिस पीरियड और मुआवजा देना अनिवार्य |
| तुरंत निकालना | गंभीर अनुशासनहीनता या बड़ी गलती | तुरंत नौकरी समाप्त की जा सकती है, पर डॉक्यूमेंटेशन और उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए प्रमुख सिद्धांत
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कर्मचारियों के टर्मिनेशन और उनके अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए हैं।
उचित प्रक्रिया का पालन – नौकरी से निकालने में न्यायसंगत प्रक्रिया
किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले निष्पक्ष जांच, नोटिस और सुनवाई का अधिकार होना ज़रूरी है। बिना उचित प्रक्रिया के टर्मिनेशन अवैध माना जाता है।
दिल्ली जल बोर्ड बनाम महिंदर सिंह (2000)
- इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कर्मचारी अस्थायी हो, उसे आरोपों के खिलाफ सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।
- टर्मिनेशन से पहले नोटिस और लिखित आदेश जारी करना आवश्यक है।
भेदभाव पर रोक – किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए
धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी को निकालना असंवैधानिक और गैरकानूनी है।
एयर इंडिया लिमिटेड बनाम नर्गेश मिर्ज़ा (1981)
- इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए।
- नौकरी से निकालना केवल वैध कारणों और गैर-भेदभाव के आधार पर होना चाहिए।
“First Come, First Go” नियम – कौन पहले आया, वही पहले निकले (LIFO नियम)
कंपनी में स्टाफ घटाने (retrenchment) के दौरान आखिरी भर्ती कर्मचारी को पहले निकालना चाहिए। यदि कोई अपवाद है, तो उसका कारण रिकॉर्ड होना चाहिए।
सुरेंद्र कुमार वर्मा बनाम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (1980)
- कोर्ट ने कहा कि LIFO नियम का पालन करना आमतौर पर अनिवार्य है।
- अपवादों के लिए ठोस और वैध कारण होने चाहिए, जैसे कौशल या प्रदर्शन आधारित निर्णय।
पुनर्नियुक्ति (Reinstatement) प्राथमिक उपाय – अवैध टर्मिनेशन में वापस नौकरी देना
अगर टर्मिनेशन अवैध पाया जाता है, तो कर्मचारी को नौकरी पर वापस लेना और बकाया वेतन देना प्राथमिक उपाय होता है।
हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्मचारी (1979)
- कोर्ट ने कहा कि अवैध टर्मिनेशन के मामले में कर्मचारी को उस स्थिति में वापस रखना चाहिए जहाँ वह टर्मिनेशन से पहले था।
- केवल तभी मुआवजा दिया जाता है, जब पुनर्नियुक्ति असंभव या अनुचित हो।
अनुचित लेबर प्रैक्टिस से सुरक्षा – कर्मचारी को गलत तरीके से निकालने से सुरक्षा
कर्मचारी को ट्रेड यूनियन में भाग लेने या वैध शिकायत करने पर निकालना गैरकानूनी है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधन बनाम आर. एस. बजाज (1990)
- कोर्ट ने कर्मचारियों को अनुचित लेबर प्रैक्टिस से सुरक्षा देने पर जोर दिया।
- यदि टर्मिनेशन बदनियत या प्रतिशोध के कारण होता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है।
अनुबंध की शर्तें – नौकरी अनुबंध की शर्तें और उनका न्यायसंगत पालन
कंपनी और कर्मचारी के बीच अनुबंध की शर्तें मान्य हैं, लेकिन वे न्यायसंगत और सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं होनी चाहिए।
हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी बनाम हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (1979)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टर्मिनेशन क्लॉज का इस्तेमाल कर्मचारियों को अनुचित तरीके से हटाने के लिए नहीं किया जा सकता।
- अनुबंध की शर्तें भी प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के अधीन होती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले
श्रिपाल बनाम नगर निगम, गाज़ियाबाद (सुप्रीम कोर्ट, जनवरी 2025)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मज़दूर का विवाद पहले से लेबर कोर्ट या कन्सिलिएशन में चल रहा है, तो उस दौरान उसकी नौकरी खत्म करना गैरकानूनी है।
- मतलब, जब तक मज़दूरी का विवाद निपट नहीं जाता, तब तक कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
- यह फैसला स्पष्ट करता है कि मज़दूर विवाद निपटने तक नौकरी से नहीं निकाले जा सकते। इससे कर्मचारी अपनी सुरक्षा और नौकरी के अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम ब्रजराजनगर कोल माइंस वर्कर्स यूनियन (सुप्रीम कोर्ट, 2024)
- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जिन मज़दूरों को नियमित रूप से सेवा में लिया गया था, और बाद में उन्हें अनुचित रूप से बाहर कर दिया गया, वे बकाया वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति संविदात्मक या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत की जाती है, तो ऐसी समाप्ति अवैध मानी जाएगी और कर्मचारियों को वेतन सहित राहत प्रदान की जाएगी।
- यह फैसला बताता है कि अनुचित तरीके से निकाले गए कर्मचारियों को बकाया वेतन और कानूनी राहत मिल सकती है, जिससे नियोक्ताओं को नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया।
हाल की प्रवृत्तियाँ और महत्वपूर्ण निर्णय
- CPWD में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मचारियों का मामला (Dehradun HC, 2025): CPWD के कुछ कांट्रैक्चुअल (contractual) कर्मचारी जिन्हें कंपनी के नियंत्रण में काम करते हुए वर्षों से काम था, अचानक निकाल दिए गए। न्यायालय ने फैसला दिया कि क्योंकि वे लंबे समय से नियमित काम कर रहे थे, उन्हें वापस रखा जाए और 20% पिछला वेतन मिले।
- पॉलिसी के दायरे में नियुक्ति छोड़ने के लिए “coercive undertaking” लेना अवैध: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी से जबरदस्ती ऐसा लिखवाना कि वह अपने सभी लाभों को त्याग देगा, गलत है। ऐसा समझौता तब से अवैध माना जाता है जब कोई कर्मचारी आर्थिक दबाव के कारण ऐसा करे।
- यूनिवर्सिटी टीचर की बर्खास्तगी बिना सुनवाई के रद्द: बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी ने एक गेस्ट लेक्चरर को बिना उचित जांच और सुनवाई के निकाल दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायसंगत प्रक्रिया के खिलाफ थी और उन्हें उनकी नौकरी पर पुनः नियुक्त किया गया।
- अस्थायी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति: तेलंगाना HC ने BHEL अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ़ (वह लोग जो लंबे समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे थे) की नियमित नियुक्ति का आदेश दिया क्योंकि उन्होंने वर्षों से काम किया था और काम की ज़रूरत स्थायी थी।
- प्रोबेशन पर कर्मचारी की समाप्ति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कांट्रैक्चुअल (contractual) कर्मचारी को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है, तो “natural justice” यानी न्यायसंगत प्रक्रिया ज़रूरी है, जैसे कि शिकायत सुनना, मौका देना बचाव का, आदि।
निष्कर्ष
नौकरी सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है—यह व्यक्ति की सुरक्षा, पहचान और सम्मान से जुड़ी होती है। कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्मचारियों को मनमाने तरीके से निकालने से बचाते हैं, लेकिन नौकरी से निकालने का भावनात्मक और सामाजिक असर भी बहुत होता है।
कंपनी और कर्मचारी दोनों को नौकरी को आपसी जिम्मेदारी समझना चाहिए। नियोक्ता को निष्पक्ष और पारदर्शी रहना चाहिए, जबकि कर्मचारी अपने अधिकार जानें और अपनी काम की जानकारी सुरक्षित रखें। असली न्याय सिर्फ़ कोर्ट के आदेश से नहीं, बल्कि सम्मान, संवाद और जवाबदेही से हर निर्णय में महसूस होता है।
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FAQs
1. क्या स्थायी कर्मचारी को बिना कारण निकाला जा सकता है?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार वैध कारण और उचित प्रक्रिया ज़रूरी है।
2. क्या प्रोबेशन कर्मचारियों को बिना कारण निकाला जा सकता है?
हाँ, अगर अनुबंध में ऐसा लिखा हो, लेकिन नोटिस देना ज़रूरी है।
3. शो-कॉज़ नोटिस क्या है?
यह एक दस्तावेज़ है जिसमें कर्मचारी से उनके कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है।
4. क्या निकाले गए कर्मचारी वेतन वापस मांग सकते हैं?
हाँ, अगर नौकरी अवैध रूप से खत्म हुई हो, तो वे वेतन, मुआवज़ा या पुन: नियुक्ति मांग सकते हैं।
5. अनुचित बर्खास्तगी की शिकायत किससे करें?
लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, कंपनी और नौकरी के प्रकार पर निर्भर।
6. क्या अवैध नौकरी खत्म होने पर मानसिक पीड़ा के लिए भी मुआवज़ा मिल सकता है?
हाँ, कोर्ट परिस्थितियों के हिसाब से मानसिक पीड़ा या तनाव का मुआवज़ा भी दे सकती है।



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