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Meri shaadi ek nabalig ladki se hui thi, lekin ab woh shaadi continue nahi karna chahti. Ladki ne panchayat mein faisla bhi karwa liya hai. Kya bina court se marriage cancel karwaye main doosri shaadi kar sakta hoon? Ladki abhi bhi nabalig hai.
यदि आपकी शादी नाबालिग लड़की से हुई है, तो केवल पंचायत का फैसला कानूनी रूप से मान्य नहीं है। यह मामला बाल प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 के अंतर्गत आता है। इस एक्ट की धारा 3 के अनुसार लड़की बालिग होने के बाद विवाह निरस्त करवाने का अधिकार रखती है, और कुछ परिस्थितियों में धारा 12 के तहत विवाह वोयड भी घोषित हो सकता है। जब तक कोर्ट से मैरिज कैंसिल न हो जाये या तलाक न मिल जाये, तब तक दूसरी शादी करना बाएगेमी माना जा सकता है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।