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Mere sath online fraud hua hai. Mujhe kya karna chaiye?
ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस या साइबर क्राइम सेल में की जा सकती है। इसके लिए लेन-देन का इतिहास, स्क्रीनशॉट और बातचीत के रिकॉर्ड दें। आप धोखाधड़ी के लिए और पहचान चोरी या धोखाधड़ी के लिए IT एक्ट की धारा 66C के तहत भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।