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यदि सोसायटी का कोई सदस्य या फ्लैटधारक एरावी जैसी भाषा का प्रयोग कर सोसायटी के हर फैसले में बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है तो उस स्थिति में सोसायटी कमेटी क्या कार्रवाई कर सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या उपविधि के अनुसार उल्लंघन की कार्यवाही की जा सकती है?
समिति सदस्य को एक औपचारिक लिखित चेतावनी जारी कर सकती है, जिसमें हस्तक्षेप और अनुचित भाषा की प्रकृति को स्पष्ट किया जाएगा, और उन्हें इस तरह का व्यवहार बंद करने के लिए कहा जाएगा। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।