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मेरा खेत संयुक्त खातेदारी जमीन है| जिसमें एक खातेदार द्वारा मेरा रास्ता रोकर मेरे को जमीनपर खेती नहीं करने दिया| अब मैं राजस्व न्यायालय में वाद दायर करूं कृषि भूमि विभाजन वाद दायर करने वाले की जमीन अलग होगी या सभी की बाकी वाले काश्तकार भूमि विभाजन नही करवाना चाहते है।
आप एक खातेदार द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण अपनी भूमि का उपयोग करने में असमर्थ हैं। इसलिए, आप राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। यदि न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देता है, तो वह भूमि का विभाजन करेगा, जिसमें आपका हिस्सा भी शामिल होगा। आगे की किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।