पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज हो गई क्या कंपनसेशन मिलेगा?

Will I get compensation for the damage to my car caused by a falling tree

कल्पना कीजिए कि आपने अपनी गाड़ी हमेशा की तरह घर या ऑफिस के बाहर पार्क की है। अचानक तेज बारिश, आंधी या पुराने और कमजोर पेड़ के कारण उसकी बड़ी शाखा या पूरा पेड़ आपकी गाड़ी पर गिर जाता है। कुछ ही पलों में आपकी गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल प्राकृतिक घटना है, इसलिए उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि बीमा कंपनी हर स्थिति में नुकसान की भरपाई करेगी, जबकि कुछ लोग नगर निगम या संबंधित विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन कानूनी स्थिति हर मामले में अलग हो सकती है।

इस ब्लॉग में हम समझेंगे कि पेड़ गिरने से गाड़ी खराब होने पर कब कंपनसेशन मिल सकता है, कौन-कौन जिम्मेदार हो सकता है, बीमा कंपनी से क्लेम कैसे करें और यदि आपका क्लेम गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया जाए तो आपके पास कौन-कौन से कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।

क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?

यदि आपकी गाड़ी पर पेड़ गिर जाए तो क्या होता है?

पेड़ कई कारणों से गाड़ी पर गिर सकता है और हर मामले में कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेड़ किस कारण से गिरा और इसमें किसी की लापरवाही थी या नहीं।

कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं—

  • तेज बारिश या आंधी-तूफान।
  • तेज हवा या चक्रवात।
  • पुराने या कमजोर पेड़ की समय पर देखभाल न होना।
  • पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाना।
  • आसपास चल रहे निर्माण कार्य के कारण पेड़ का कमजोर हो जाना।
  • सूखे या खतरनाक पेड़ को समय पर न हटाना।

यह घटना अलग-अलग जगहों पर हो सकती है, जैसे—

  • आपकी गाड़ी सार्वजनिक सड़क पर पार्क हो।
  • गाड़ी किसी रिहायशी सोसाइटी में पार्क हो।
  • गाड़ी आपकी निजी प्रॉपर्टी में खड़ी हो।
  • आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हों।

हर स्थिति में कंपनसेशन पाने के नियम और जिम्मेदार व्यक्ति अलग हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान एक स्वस्थ पेड़ अचानक आपकी गाड़ी पर गिर जाता है, तो कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यदि कोई सूखा या खतरनाक पेड़ लंबे समय से गिरने की स्थिति में था और संबंधित नगर निगम, सरकारी विभाग, सोसाइटी या प्रॉपर्टी मालिक ने शिकायत के बावजूद उसे नहीं हटाया, तो उनकी लापरवाही के आधार पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इसलिए मुआवजे का दावा करने से पहले यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि पेड़ किस कारण से गिरा और इस घटना के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है।

क्या पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज होने पर कंपनसेशन मिल सकता है?

हां, कई मामलों में आप कंपनसेशन पाने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन कंपनसेशन मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह आपके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

स्थिति के अनुसार आप निम्न में से किसी एक या एक से अधिक पक्षों से मुआवजे का दावा कर सकते हैं—

  • अपनी बीमा कंपनी से।
  • नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण से।
  • उस निजी प्रॉपर्टी के मालिक से, जहां पेड़ स्थित था।
  • हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट एसोसिएशन से।
  • किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, जिसकी लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हुई हो।

सिर्फ इसलिए कि पेड़ आपकी गाड़ी पर गिर गया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यह देखा जाता है कि घटना केवल प्राकृतिक कारणों से हुई या फिर किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग की लापरवाही के कारण हुई।

यदि आपकी मोटर इन्शुरन्स पालिसी इस नुकसान को कवर करती है या यह साबित हो जाता है कि किसी की लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, तो आप कानून के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

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गाड़ी डैमेज होने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है?

पेड़ गिरने से आपकी गाड़ी डैमेज होने पर कौन जिम्मेदार होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेड़ कहां था और किस कारण से गिरा।

1. बीमा कंपनी

यदि आपकी गाड़ी पर मोटर इन्शुरन्स पालिसी है, तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी गाड़ी की मरम्मत या अन्य नुकसान का क्लेम दे सकती है। बीमा कंपनी आमतौर पर निम्न बातों की जांच करती है—

  • गाड़ी कैसे डैमेज हुई।
  • बीमा पॉलिसी उस समय वैध थी या नहीं।
  • सर्वेयर की रिपोर्ट।
  • आवश्यक दस्तावेज।
  • पॉलिसी की शर्तों का पालन किया गया या नहीं।
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2. नगर निगम या लोकल अथॉरिटी

यदि पेड़ सार्वजनिक जगह पर था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नगर निगम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण की थी, तो उनकी लापरवाही साबित होने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए—

  • सूखे या खतरनाक पेड़ को समय पर नहीं हटाया गया।
  • टूटने वाली शाखाओं की अनदेखी की गई।
  • शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
  • खतरनाक पेड़ों का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया गया।

यदि ऐसी लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी डैमेज होती है, तो आप उनसे मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

3. प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक

यदि पेड़ किसी निजी प्रॉपर्टी के अंदर था और मालिक को पता था या पता होना चाहिए था कि पेड़ गिर सकता है, फिर भी उसने समय पर कोई कदम नहीं उठाया, तो वह भी नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जैसे—

  • बंगले या प्लॉट के अंदर लगा सड़ा हुआ पेड़ गाड़ी पर गिर जाए।
  • पेड़ के कमजोर होने के स्पष्ट संकेत होने के बावजूद उसकी देखभाल न की जाए।
  • जानबूझकर आवश्यक मरम्मत या कटाई न कराई जाए।

ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के मालिक के खिलाफ मुआवजे का दावा किया जा सकता है।

4. हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट एसोसिएशन

यदि पेड़ किसी हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट परिसर के कॉमन एरिया में था, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सोसाइटी या एसोसिएशन की हो सकती है।

यदि शिकायतों या स्पष्ट खतरे के बावजूद सोसाइटी ने पेड़ की देखभाल नहीं की और उसकी लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, तो परिस्थितियों के अनुसार सोसाइटी या एसोसिएशन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

क्या मोटर इंश्योरेंस में पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज होने का क्लेम मिलता है?

कई लोगों को लगता है कि हर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में पेड़ गिरने से हुए नुकसान का क्लेम मिल जाता है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। आपको क्लेम मिलेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है।

मोटर इन्शुरन्स पालिसी

यदि आपकी गाड़ी पर मोटर इन्शुरन्स पालिसी है, तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज होने का क्लेम मिल सकता है। आमतौर पर इस प्रकार की पॉलिसी में निम्न घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है—

  • पेड़ गिरना
  • आंधी-तूफान
  • बाढ़
  • भारी बारिश
  • लैंड स्लाइड।

दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी आमतौर पर एक सर्वेयर नियुक्त करती है, जो गाड़ी की जांच करके नुकसान का आकलन करता है। इसके बाद पॉलिसी की शर्तों के अनुसार क्लेम पर फैसला लिया जाता है।

थर्ड पार्टी इन्शुरन्स पालिसी

यदि आपकी गाड़ी पर केवल थर्ड पार्टी इन्शुरन्स पालिसी है, तो आमतौर पर इस पॉलिसी में आपकी अपनी गाड़ी को हुए नुकसान का क्लेम नहीं मिलता।

इस प्रकार की पॉलिसी मुख्य रूप से किसी तीसरे व्यक्ति की जान, चोट या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान को कवर करती है।

इसलिए यदि पेड़ गिरने से आपकी अपनी गाड़ी डैमेज हुई है और आपके पास केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस है, तो बीमा कंपनी से मरम्मत का खर्च मिलना सामान्यतः संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में, यदि किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग की लापरवाही साबित होती है, तो आप उनके खिलाफ मुआवजे का दावा करने पर विचार कर सकते हैं।

आयुक्त, ब्रुहत बैंगलोर महानगर पालिका बनाम के.के. उमेश कुमार (2026)

इस मामले में एक व्यक्ति बेंगलुरु में तेज बारिश के दौरान एक खड़े ऑटो-रिक्शा में यात्री के रूप में बैठा था। तभी सड़क किनारे एक पेड़ की बड़ी शाखा अचानक ऑटो पर गिर गई। इस हादसे में उसे रीढ़ की गंभीर चोट लगी और वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया।

पीड़ित ने नगर निगम की लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) में मुआवजे का दावा किया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत “मोटर एक्सीडेंट” नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में चोट गाड़ी चलने या उसके उपयोग के कारण नहीं हुई, बल्कि तेज बारिश के दौरान पेड़ की शाखा गिरने के कारण हुई थी।

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इसलिए MACT के समक्ष दायर किया गया दावा इस कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, पीड़ित को हुई गंभीर और स्थायी दिव्यांगता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का उपयोग किया और पूर्ण न्याय करते हुए नगर निगम को पीड़ित को ₹25 लाख का कंपनसेशन देने का निर्देश दिया।

महत्व यह पेड़ गिरने से होने वाले नुकसान और मुआवजे से जुड़े मामलों का एक महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर वह घटना जिसमें कोई गाड़ी शामिल हो, उसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत “मोटर एक्सीडेंट” नहीं माना जाएगा।

यदि चोट या नुकसान गाड़ी के कारण नहीं, बल्कि पेड़ गिरने जैसी बाहरी घटना के कारण हुआ है, तो मुआवजे के लिए अन्य कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं।

साथ ही, इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि किसी नगर निगम या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की लापरवाही साबित होती है, तो परिस्थितियों के अनुसार उसे पीड़ित को कंपनसेशन देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

बीमा कंपनी आपका क्लेम कब अस्वीकार कर सकती है?

यदि आपकी गाड़ी पर मोटर इन्शुरन्स पालिसी है, तो कई मामलों में पेड़ गिरने से हुए नुकसान का क्लेम मिल सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में बीमा कंपनी आपका क्लेम अस्वीकार भी कर सकती है। जैसे—

  1. दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त हो चुकी हो।
  2. आपकी पॉलिसी में उस प्रकार के नुकसान का कवर उपलब्ध न हो।
  3. आपने पॉलिसी की किसी महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन किया हो।
  4. दुर्घटना की जानकारी बिना उचित कारण के बहुत देर से दी गई हो।
  5. क्लेम के दौरान गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज दिए गए हों।
  6. आपने सर्वेयर की जांच में सहयोग न किया हो।
  7. बीमा कंपनी या सर्वेयर द्वारा गाड़ी की जांच से पहले ही पॉलिसी की शर्तों के विपरीत गाड़ी की मरम्मत करा ली हो।

हालांकि, बीमा कंपनी किसी सही और वैध क्लेम को बिना उचित कारण के अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि आपका क्लेम गलत तरीके से, मनमाने ढंग से या बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत अस्वीकार किया जाता है, तो आप भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

कंपनसेशन पाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?

आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है—

  • मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी।
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)।
  • ड्राइविंग लाइसेंस (यदि घटना के समय गाड़ी चल रही थी)।
  • इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म।
  • डैमेज हुई गाड़ी की फोटो।
  • गिरे हुए पेड़ और घटना स्थल की फोटो।
  • गाड़ी की मरम्मत का अनुमान।
  • मरम्मत के अंतिम बिल और रसीदें।
  • बीमा सर्वेयर की रिपोर्ट (यदि लागू हो)।
  • पुलिस रिपोर्ट या जनरल डायरी (GD) की कॉपी, यदि दर्ज कराई गई हो।
  • आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
  • बैंक खाते का विवरण।
  • CCTV फुटेज, यदि उपलब्ध हो।

इन सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने से आपका मुआवजे का दावा अधिक मजबूत होता है और क्लेम स्वीकार होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

यदि बीमा कंपनी क्लेम गलत तरीके से अस्वीकार कर दे तो क्या करें?

कई बार बीमा कंपनियां तकनीकी कारणों या पॉलिसी की गलत व्याख्या करके सही क्लेम भी अस्वीकार कर देती हैं। यदि आपको लगता है कि आपका क्लेम बिना उचित कारण के अस्वीकार किया गया है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भारतीय कानून आपको इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

सबसे पहले बीमा कंपनी के ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म में शिकायत करें

हर बीमा कंपनी में शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था होती है। आप लिखित शिकायत देकर बताएं कि आपका क्लेम गलत तरीके से अस्वीकार किया गया है और उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करें।

इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास शिकायत करें

यदि आपका मामला लागू नियमों के अनुसार इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप वहां भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह बीमा संबंधी विवादों के समाधान का अपेक्षाकृत आसान, तेज और कम खर्च वाला तरीका है।

कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत करें

यदि बीमा कंपनी ने आपका सही क्लेम गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है या बिना उचित कारण के क्लेम में अनावश्यक देरी की है, तो आप कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत संबंधित कंस्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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परिस्थितियों के अनुसार, सही क्लेम को गलत तरीके से अस्वीकार करना कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 2(11) के तहत सेवा में कमी (Deficiency in Service) माना जा सकता है। कंस्यूमर फोरम मामले की परिस्थितियों के अनुसार बीमा कंपनी को निम्न आदेश दे सकता है—

  • बीमा क्लेम का भुगतान करने का।
  • आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी के लिए कंपनसेशन देने का।
  • मुकदमे का खर्च देने का।
  • कानून के अनुसार अन्य उचित राहत प्रदान करने का।

व्हीकल ओनर द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां

कई बार सही क्लेम भी केवल इसलिए अस्वीकार हो जाता है क्योंकि गाड़ी मालिक कुछ जरूरी कानूनी और प्रक्रिया संबंधी गलतियां कर देते हैं। ऐसी गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। कुछ सामान्य गलतियां हैं—

  • दुर्घटना की जानकारी समय पर बीमा कंपनी को न देना।
  • डैमेज हुई गाड़ी और गिरे हुए पेड़ की फोटो या वीडियो न लेना।
  • बीमा कंपनी या सर्वेयर की जांच से पहले ही गाड़ी की मरम्मत करा लेना।
  • मरम्मत के बिल, रसीदें और अन्य दस्तावेज सुरक्षित न रखना।
  • बीमा पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से न पढ़ना।
  • केवल मौखिक बातचीत पर भरोसा करना और लिखित रिकॉर्ड न रखना।
  • आवश्यकता होने पर पुलिस में शिकायत या जनरल डायरी (GD) दर्ज न कराना।
  • गवाहों की जानकारी या CCTV फुटेज एकत्र न करना।
  • क्लेम या कानूनी कार्रवाई की निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना।

इन गलतियों से बचकर आप अपने मुआवजे या बीमा क्लेम के सफल होने की संभावना काफी बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज होना एक अचानक होने वाली घटना हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा नुकसान खुद ही उठाना पड़ेगा। यदि आपकी मोटर इन्शुरन्स पालिसी इस नुकसान को कवर करती है या नगर निगम, हाउसिंग सोसाइटी, निजी प्रॉपर्टी के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, तो आप कानून के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप तुरंत घटना के सबूत सुरक्षित करें, बीमा कंपनी को समय पर जानकारी दें, सही प्रक्रिया का पालन करें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। सही समय पर उठाया गया कदम आपके अधिकारों की रक्षा करने और उचित कंपनसेशन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

किसी भी कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की पूरी टीम है, जो आपकी हर संभव सहायता करेगी।

FAQs

1. क्या मोटर इन्शुरन्स पालिसी में पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज होने का क्लेम मिलता है?

हां। यदि आपकी मोटर इन्शुरन्स पालिसी में ऐसा जोखिम कवर है, तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पेड़ गिरने, आंधी, तूफान, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक घटनाओं से गाड़ी डैमेज होने पर क्लेम मिल सकता है।

2. यदि सड़क किनारे का पेड़ मेरी गाड़ी पर गिर जाए, तो क्या मैं नगर निगम से कंपनसेशन मांग सकता हूं?

हां। यदि यह साबित हो जाए कि नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण ने खतरनाक पेड़ की समय पर देखभाल या कटाई नहीं की और उसकी लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, तो आप मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

3. पेड़ गिरने से गाड़ी डैमेज होने पर बीमा क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?

आमतौर पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, RC, ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो), क्लेम फॉर्म, डैमेज हुई गाड़ी और गिरे हुए पेड़ की फोटो, मरम्मत का अनुमान, मरम्मत के बिल, सर्वेयर की रिपोर्ट तथा आवश्यकता होने पर पुलिस रिपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है।

4. यदि बीमा कंपनी मेरा सही क्लेम अस्वीकार कर दे तो मैं क्या कर सकता हूं?

आप पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण विभाग में शिकायत कर सकते हैं। यदि समाधान नहीं मिलता, तो परिस्थितियों के अनुसार इन्शुरन्स ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं या कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग में मामला दायर कर सकते हैं।

5. यदि किसी निजी प्रॉपर्टी के अंदर का पेड़ मेरी पार्क की हुई गाड़ी पर गिर जाए, तो क्या मुझे कंपनसेशन मिल सकता है?

हां। यदि प्रॉपर्टी के मालिक को पेड़ के खतरनाक होने की जानकारी थी या उसे जानकारी होनी चाहिए थी, फिर भी उसने समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की और उसकी लापरवाही से आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, तो आप कानून के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

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