बेल के लिए आवेदन कैसे करें?

आदेश के अनुसार सत्र परीक्षण संख्या 1091/2001, मुकदमा अपराध संख्या 92/1998, थाना करछना, जनपद प्रयागराज में अभियुक्त रघुराज सिंह और संतोष सिंह को धारा 504 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त किया गया है। हालांकि, दोनों को धारा 304(2) सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाते हुए 7–7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। रघुराज सिंह को बेल मिल चुकी है, लेकिन संतोष सिंह को अभी तक बेल नहीं मिली है, जबकि 7 महीने हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में संतोष सिंह की बेल के लिए क्या किया जा सकता है?

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Advocate By LEAD INDIA Answered: 05 Mar 2026

यदि संतोष सिंह को सत्र न्यायालय से सजा हो चुकी है और 7 महीने से बेल नहीं मिली है, तो उनके पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत हाई कोर्ट में सजा निलंबन और बेल के लिए अपील के साथ आवेदन कर सकते हैं। यदि अपील पहले से लंबित है, तो अलग से बेल आवेदन दाखिल किया जा सकता है। अदालत मामले की परिस्थितियों, सजा की अवधि और रिकॉर्ड देखकर बेल दे सकती है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

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