Section 164

Kya ladki ka bayan akele main de Dena chaiye ya lo advocate ke sath main dena chaiye

1 Answer
Only verified advocates can give an answer Sign In
Admin
Advocate By LEAD INDIA Answered: 13 Jul 2022

सबसे पहले, गवाह को उनके बयान के मॉडल को अंततः बदलने से रोकने के लिए; दूसरा, गवाह ने धारा 162 के तहत जो जानकारी दी है, उसके संबंध में अभियोजन पक्ष से छूट प्राप्त करने के लिए। धारा 164 झूठी गवाही में शामिल होने की चिंता के कारण पूरे मुकदमे के दौरान गवाह का उपयोग करके संस्करण को परिवर्तित करने के दायरे को कम करता है। संहिता की धारा 164 की उप-धारा के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट को बयानों या चरित्र के स्वीकारोक्ति की रिपोर्ट करने के लिए स्वीकार किया जाता है, हालांकि मामले के भीतर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह के मामले में जहां एक मजिस्ट्रेट के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, बयान या स्वीकारोक्ति इसे उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा जिसके पास अधिकार क्षेत्र है या जिसके माध्यम से मामले की कोशिश की जानी है। धारा में प्रावधान है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकदमे की शुरुआत से पहले की घोषणा को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन, चरण अब पुलिस अधिकारी के माध्यम से बयान दर्ज करने की पेशकश नहीं करता है।

Related Questions

24x7 Help

If we fall short of your expectation in any way, let us know

Payment Trust

All refunds come with no questions asked guarantee

Talk to Lawyer

Talk Now