आयुक्त महोदय षिक्षा विभाग द्वारा हाईकोर्ट द्वारा जारी याचिका

श्रीमान, मेरे द्वारा हाईकोर्ट ग्वालियर द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को मेरी याचिका की सुनवाई करते हुये कमिश्नर महोदय स्कूल शिक्षा विभाग को मेरी पत्नि का स्थनांतरण 2 सप्ताह में करने का कहा गया था, 2 सप्ताह बीत जाने के बाद यहां तक की 2 माह से भी अधिक का समय बीत गया है परंतु कमिश्नर महोदया द्वारा स्थानंातरण नही किया जा रहा है, इस सबंध में, मै प्रत्यक्ष कमिश्नर महोदया से भेंट कर चुका हू, परंतु आदेश नही किया जा रहा है। क्ृपा मार्गदर्शन प्रदान करें।

1 Answer
Only verified advocates can give an answer Sign In
Admin
Advocate By LEAD INDIA Answered: 05 Jan 2024

कमिश्नर महोदया को एक लिखित पत्र लिखें: इस पत्र में, आप हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करें और उन्हें याद दिलाएं कि उन्होंने दो सप्ताह में स्थानांतरण करने का आदेश दिया था। आप उन्हें यह भी बताएं कि आपने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अभी भी आदेश नहीं दिया है। यदि आपके पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका में, आप कमिश्नर महोदया द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी नहीं करने के लिए अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।

24x7 Help

If we fall short of your expectation in any way, let us know

Payment Trust

All refunds come with no questions asked guarantee

Talk to Lawyer

Talk Now