कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी न मिलने पर क्या करें?
मैंने अररिया कोर्ट के A.C.J.M.-I, G.R. Police Case No. 1281/2012 से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए कोपयिन्ग डिपार्टमेंट में आवेदन किया था। मेरा आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि “Postmortem Report … has not been exhibited yet.” कृपया बताएं कि क्या केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभी तक एग्जीबिट न होने के आधार पर उसकी प्रमाणित प्रति देने से इनकार करना कानूनी रूप से सही है? यदि नहीं, तो मुझे इसके लिए क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए?
अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत की फाइल में मौजूद है, तो केवल यह कहकर उसकी प्रमाणित कॉपी देने से मना करना कि रिपोर्ट अभी एग्जीबिट नहीं हुई है, हर स्थिति में सही नहीं माना जा सकता। आप सबसे पहले कोपयिन्ग डिपार्टमेंट से लिखित में पूछें कि आपकी अर्जी क्यों खारिज की गई। इसके बाद A.C.J.M. या संबंधित अधिकारी के सामने दोबारा आवेदन देकर रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी मांग सकते हैं। अगर फिर भी कॉपी नहीं दी जाती है, तो किसी स्थानीय वकील की मदद से अदालत में उचित आवेदन देकर कॉपी लेने की कोशिश कर सकते हैं। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
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