क्या अंतरधार्मिक जोड़ों को विवाह के बाद सरकार से धन मिलता है?
Hindu muslim se shadi karta h tab paise milte h kya govt ke side se or kitne milte h?
हां, जब कोई हिंदू और मुस्लिम आपसी सहमति से अंतरधार्मिक विवाह करते हैं, तो सरकार की कुछ योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। “डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज” जैसी योजनाएं अंतरधार्मिक विवाह पर भी लागू हो सकती हैं, अगर एक पक्ष अनुसूचित जाति (SC) से हो। इसमें ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ध्यान दें कि यह सहायता तभी मिलती है जब विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत पंजीकृत हो और दोनों परिवारों से स्वतंत्र रूप से किया गया हो। इसके लिए आवेदन जिला समाज कल्याण विभाग में किया जाता है। अगर दोनों पक्ष सामान्य जातियों से हैं, तो सामान्यत: आर्थिक सहायता नहीं मिलती। योजना और राज्य के अनुसार पात्रता बदल सकती है। आगे की सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन से संपर्क करें।
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