बिना नोटराइज एग्रीमेंट में धोखाधड़ी होने पर क्या कानूनी उपाय हैं?

मेरा प्रश्न यह है कि मैंने 14 मई 2026 को अपनी संपत्ति बेचने के लिए खरीदार से बिना नोटराइज्ड Agreement to Sell के केवल बयाने के आधार पर सौदा किया था। बयाने के रूप में संपत्ति की कीमत का 10% लिया गया और उसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर भी किए गए। उसी दिन मैंने वह बयाने की राशि दूसरी संपत्ति खरीदने के लिए अग्रिम (बयाना) के रूप में दे दी। दोनों सौदों की अंतिम तिथि 13–14 अगस्त 2026 है। बाद में मुझे पता चला कि पहला खरीदार धोखाधड़ी करके मेरी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने दूसरी संपत्ति के विक्रेता से एग्रीमेंट की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने भी तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी संपत्ति और दोनों जगह दिए गए बयाने के नुकसान का डर है। कृपया बताइए कि मुझे अपने अधिकारों की रक्षा करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और मैं मानसिक परेशानी से बच सकूँ।

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Advocate By LEAD INDIA Answered: 23 Jul 2026

यदि आपको लगता है कि खरीदार धोखाधड़ी करके आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो सभी दस्तावेज़, भुगतान के प्रमाण और बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। तुरंत खरीदार को कानूनी नोटिस भेजें। यदि मामला नहीं सुलझता, तो सक्षम सिविल कोर्ट में वाद दायर कर संपत्ति की सुरक्षा, अंतरिम स्टे या इन्जंक्शन तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानूनी राहत की मांग करें। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। 

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