पहली अपील रद्द होने पर क्या करें ?
मैंने अपनी प्रथम अपील दायर कर दी है क्योंकि लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। प्रथम अपील दायर किए 30 दिन हो गए हैं। और मुझे बुलाया तक नहीं गया है। क्या मैं द्वितीय अपील दायर किए बिना पुलिस थाने में मामला दर्ज करा सकता हूँ?
RTI में जानकारी न मिलने पर पुलिस में केस दर्ज नहीं होता। प्रथम अपील के 30 दिन पूरे हो चुके हैं तो यह deemed refusal माना जाएगा। अगला वैधानिक कदम है सूचना आयोग में द्वितीय अपील या शिकायत दायर करना। वहीं से PIO पर जुर्माना और कार्यवाही संभव है। अधिक कानूनी सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
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